अलीराजपुर जिले के उदयगढ़ खंड के बोरी गांव स्थित कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य सरदार सिंह चौहान को निलंबित कर दिया गया है।
आरोप है कि प्राचार्य चौहान ने विद्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (चपरासी) से अपने निजी खेत में कृषि कार्य और कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव कराया।
👉 कर्मचारियों की शिकायत पर 5 जुलाई 2025 को खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा जांच की गई।
👉 जांच में आरोप सही पाए गए, जिसके बाद कलेक्टर डॉ. अभय अरविंद बेडेकर ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9 के तहत निलंबन का आदेश जारी किया।
👉 निलंबन अवधि में प्राचार्य को केवल जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा और उनका मुख्यालय खंड शिक्षा कार्यालय कट्ठीवाड़ा निर्धारित किया गया है।
🔴 जांच अधिकारी भी निलंबित
इस पूरे मामले की जांच करने वाले खंड शिक्षा अधिकारी राम सिंह सोलंकी को भी 4 अगस्त को वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में इंदौर कमिश्नर ने निलंबित कर दिया।
📌 गौरतलब है कि उदयगढ़ खंड शिक्षा विभाग में मौजूदा अधिकारी सहित पूर्व में पदस्थ दो अन्य अधिकारी भी वित्तीय अनियमितताओं के कारण पहले ही निलंबन की कार्रवाई का सामना कर चुके हैं।
⚡ लगातार घोटालों और निलंबनों से शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।
.jpeg)
0 Comments