**आलीराजपुर, म.प्र. |** जिले में बिना अनुमति तेज आवाज में डीजे बजाना दो वाहन चालकों को महंगा पड़ गया। पुलिस अधीक्षक राजेश व्यास ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत कस्बा आलीराजपुर के आषाडपुरा होली फलिया में बोलेरो पिकअप (क्रमांक MP69G0817) पर साउंड सिस्टम लगाकर तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा था। इससे आने-जाने वाले राहगीरों और आसपास के रहवासियों को काफी परेशानी हो रही थी।
जब पुलिस द्वारा वाहन चालक नेरलिया पिता मगनिया भिण्डे (उम्र 35 वर्ष, निवासी बडदला खाडा फलिया) से डीजे बजाने की अनुमति से संबंधित कागजात मांगे गए, तो वह कोई वैध अनुमति प्रस्तुत नहीं कर सका।
इसी तरह काजु विकास रोड पर राकेश पिता रेमला बामनिया (उम्र 30 वर्ष, निवासी बेहड़वा गुजरी फलिया) द्वारा मेक्स पिकअप (क्रमांक GJ06VV7712) पर तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा था। जब उससे भी अनुमति के दस्तावेज मांगे गए, तो वह भी कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सका।
दोनों मामलों में पाया गया कि आरोपी कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, अलीराजपुर के आदेश क्रमांक /का.व्य./2025 /726-727/ दिनांक 28.04.2025 का उल्लंघन कर रहे थे। इस आधार पर नेरलिया और राकेश के खिलाफ धारा 223 बीएनएस एवं 7/15 कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत पृथक-पृथक प्रकरण दर्ज किए गए और दोनों वाहन जप्त कर लिए गए हैं।
**इस कार्रवाई में थाना कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सोनू सिटोले**, सहायक उप निरीक्षक सुकायला सोलंकी, मुन्नालाल कटारे, रामकुमार यादव, और आरक्षक राकेश अलावा, भूपेन्द्र, मनोज, सुरत, सेवकराम एवं प्रकाश ने सराहनीय योगदान दिया।
**पुलिस ने सख्त संदेश देते हुए कहा है कि बिना अनुमति डीजे बजाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई
की जाएगी।**

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